माँ के क़ातिल बेटे को साढ़े तीन साल बाद अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा

Firoz Ahmed
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दरभंगाः व्यवहार न्यायालय के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक क़ातिल बेटे को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सजा पाने वाले शख़्स का नाम अरुण सदाय है और उस पर अपनी ही माँ के कत्ल का इल्जाम है। इससे पहले फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन पदाधिकारी नरेंद्र प्रसाद की अदालत ने दफा 302 में पिछले सोमवार को अरुण सदाय को दोषी करार दिया था।

बता दे कि दरभंगा के कमतौल थाना क्षेत्र के माधोपट्टी निवासी जिया सदा ने 24 अगस्त 2016 को प्राथमिकी संख्या 139/16 दर्ज कराया था। जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनकी 56 वर्षीय पत्नी सावरिया देवी को उनके बड़े पुत्र अरुण सदाय ने बांस के डंडे से गर्दन पर मारकर हत्या कर दीया है।

अभियोजन पक्ष का संचालन कर रही अपर लोक अभियोजक रेणू झा ने सत्रवाद संख्या 77/17 के विचारण में अभियोजन साक्षियों को पुलिस की मदद से कोर्ट में उपस्थित कराकर अभियोजन पक्ष को मजबूत किया। जिसमें लाश का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर, केस के IO समेत कुल आठ गवाहों की गवाही कराई गई।

अदालत ने पाया कि सावरिया देवी की हत्या के लिए मृतिका का पुत्र अरुण सदाय ही दोषी है। फिर इस मामले को लेकर सजा की अवधि के लिए वाद अभिलेख को 29 फरवरी को निर्धारित किया गया जिसमें आज शनिवार को अदालत ने क़ातिल बेटे को उम्रकैद की सजा सुनाई।

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