शराब का व्यापार करने के जुर्म में दो को 5 वर्ष कैद और 50 हजार आर्थिक दंड की सजा

दरभंगाः गुरूवार को व्यवहार न्यायालय ने शराब का अवैध कारोबार करने के आरोप में दो लोगों को पाँच वर्ष कैद और 50 हजार आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। दोनों को यह सजा व्यवहार न्यायालय के द्वितीय एडीजे सह विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार द्विवेदी की कोर्ट ने सुनाई।

कोर्ट ने जिन दो लोगों को सजा सुनाई है उनमें एक शख़्स मोरो थानाक्षेत्र के गोदाई पट्टी निवासी राजन कुमार है, जबकि दूसरा समस्तीपुर जिला के चक मेहिषी थानाक्षेत्र के नामापुर निवासी निरंजन कुमार है। कोर्ट ने दोनों को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष कैद और पचास हजार रुपये आर्थिक दंड की सजा सुनाई है।

इस बाबत स्पेशल पीपी हरेराम साह ने बताया कि कोर्ट ने दोनों दोषसिद्ध अभियुक्तों का बंधपत्र रद्द करते हुए जेल भेज दिया था। मोरो थाना कांड संख्या 32/17 से संबंधित जी०ओ० केश नंबर 1042/17 के तहत केश का ट्रायल प्रारंभ हुआ था। अदालत ने महज़ दो वर्ष के अन्दर इस मामले में ट्रायल पुरी करते हुए दोनों अभियुक्तों को दोषी घोषित किया।

दोषी घोषित अभियुक्तों के सजा निर्धारण के बिन्दु पर सूनवाई और निर्णय के लिए 27 फरवरी की तिथि निर्धारित की गई थी जिसमें में दोनों अभियुक्त को आज ये सजा सुनाई गई।