नई दिल्लीः सरकार ने सैन्यकर्मियों को सेवा में 10 वर्ष से कम की अर्हता के लिए इनवैलिड पेंशन की अनुमति देने का निर्णय लिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय का लाभ उन सशस्त्र बल कार्मियों को मिलेगा जो 04 जनवरी 2019 को या उसके बाद सेवा में थे।
बता दें इनवैलिड पेंशन उन सशस्त्र बल कर्मियों को दी जाती है, जो विकलांगता के कारण सेवा से बाहर हो जाते हैं। साथ ही जिन्हें सैन्य सेवा द्वारा न तो उत्तरदायी ठहराने और न ही गंभीरता को बढ़ाने वाले (NANA) के रूप में स्वीकार किया गया हो।
इससे पहले, सेवा में इनवैलिड पेंशन की अर्हता के लिए न्यूनतम अवधि 10 वर्ष या इससे अधिक थी। 10 साल से कम की अर्हता सेवा के लिए, इनवैलिड ग्रेच्युटी स्वीकार्य थी।
सरकार के इस निर्णय से ऐसे सशस्त्र बल कर्मियों को लाभ प्राप्त होगा जिनकी सेवा दस वर्ष से कम है और किसी शारीरिक या मानसिक दुर्बलता के कारण सेवा से बाहर हो गए हैं। साथ ही जिन्हें सैन्य सेवा द्वारा न तो उत्तरदायी ठहराने और न ही गंभीरता को बढ़ाने वाले (NANA) के रूप में स्वीकार किया गया है एवं जिसकी वजह से वे सैन्य सेवा के साथ-साथ सिविल पुन:-रोजगार के लिए स्थायी रूप से अक्षम हो गए हों।