वायरल मैसेजः बिहार में 30 अप्रैल तक लॉकडाउन, मुख्यमंत्री ने दिए दिशानिर्देश

पटनाः लोग कोरोना से कम अफवाहों से ज्यादा परेशान हैं। जब से देश में कोरोना ने दस्तक दी है सोशल माडिया पर एक से बढ़कर एक मैसेज वायरल हो रहे हैं, जिनका संक्रमण कोरोना वायरस से भी तेज है। अभी जो मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है वो बिहार में लॉकडाउन की अवधी विस्तार से जुड़ा है। अवधी विस्तार की इस सूचना को विश्वसनीय बनाने को लेकर बकायदा एक अख़बार का कटिंग भी शेयर किया जा रहा है।

उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिए दिशानिर्देश

वायरल मैसेज के मुताबिक अन्य राज्यों की तरह बिहार सरकार ने भी 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। कहा जा रहा है कि सोमवार को एक उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस संबंध में व्यापक दिशानिर्देश को मंजूरी दी है जिसे बिहार के लोगों को जानना जरूरी है।

लॉकडाउन को लेकर सूबे का दो वर्गों में वर्गीकरण

वायरल मैसेज में बकायदा उस नोटिफिकेशन का जिक्र है जिसके आधार पर कहा जा रहै कि सूबे को दो वर्गों  A और B में विभाजित किया गया है। वर्ग-A में वे जिले रहेंगे, जहां 14 अप्रैल तक एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं मिला है, वहीं वर्ग-B में वैसे जिले होंगे जहां पॉजिटिव केस मिल चुके हैं या आगे और मिलने की आशंका है।

वर्ग-A वाले जिलों में दी जाएंगी रियायतें, वर्ग-B वाले जिलों में प्रतिबंध पूरी तरह से जारी

वर्ग-A वाले जिलों में कुछ रियायतें दी जाएंगी किंतु वर्ग-B वाले जिलों में प्रतिबंध पूरी तरह से जारी रहेगा। चिह्नित किए गए हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों में किसी भी तरह का मूवमेंट पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। ऐसे क्षेत्रों में प्रशासन राशन और अन्य जरूरी सामान की व्यवस्था करेगा। धारा 144 लागू रहेगी। वर्ग-B के जिलों की सीमाएं सील रहेंगी और जिलों की सीमा के अंदर सामान का परिवहन भी नहीं होगा, जबकि वर्ग-A के अन्तर्गत आने वाले जिलों में डीएम की अनुमति से परिवहन में रियायत दी जा सकती है।

वर्ग- A और वर्ग-B वाले जिलों के बीच कोई आवागमन नहीं

वर्ग- A और वर्ग-B वाले जिलों के बीच कोई आवागमन नहीं होगा। केवल आवश्यक सामानों की ढुलाई हो सकेगी। वर्तमान में लागू पास मान्य होंगे। वर्ग-A वाले जिलों के बीच सात बजे से लेकर एक बजे के बीच खुद के वाहनों से यात्रा हो सकेगी। स्वास्थ्य परीक्षण आदि जारी रहेगा। हॉटस्पॉट वाले इलाकों को छोड़कर जोखिम का आकलन कर जिलाधिकारी निर्माण, औद्योगिक उत्पादन और खनन की अनुमति दे सकेंगे।

भारत-नेपाल सीमा 30 अप्रैल तक सील, अंतरराज्यीय परिवहन जारी

भारत-नेपाल सीमा 30 अप्रैल तक सील रहेंगे। राज्यों के बीच गृह मंत्रालय के निर्देश के अनुसार परिवहन जारी रहेंगे। होटल, धर्मशाला, होम स्टे, मॉल, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, जिम, रेस्टूरेंट, बार, धार्मिक संस्थान आदि बंद रहेंगे। डीएम की अनुमति के बिना किसी कार्मिक या अन्य व्यक्ति को हटाया नहीं जाएगा।

लॉकडाउन में हॉटस्पॉट को छोड़कर इनको रहेगी अनुमति

खेती किसानी, बागवानी, मौन पालन, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, कटाई बुवाई आदि को अनुमति रहेगी। राज्य की सीमा से बाहर और वर्ग-B वाले जिलों से श्रमिक नहीं लाए जा सकेंगे।

15 मई तक प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद

15 मई तक प्रदेश के सभी स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। इसके अलावें अस्पतालों आदि को छोड़कर 15 मई तक प्रदेश मे एयर कंडीशनर के उपयोग पर भी रोक रहेगी।

नए मामले आने पर प्रतिबंध अधिक सख्त किए जाएंगे

वर्ग-A वाले जिलों सहित अगर कहीं कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आते हैं तो प्रतिबंध अधिक सख्त किए जाएंगे।क्वारेंटाइन होने वाले लोगों को इधर-उधर आने-जाने की इजाजत नहीं होगी। सभी निजी अस्पताल और चिकित्सा संबंधी अन्य संस्थाएं प्रदेश में खुली रहेंगी और सोशल डिस्टेंस नीति का पालन होगा। सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए मनरेगा से जुड़ी योजनाओं के कार्यान्वयन को वर्ग-A वाले जिलों में अनुमति होगी।

मई तक मास्क पहनना अनिवार्य

इसके अलावें कहा  जा रहा है कि पूरे प्रदेश में 31 मई तक सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा और सोशल डिस्टेंसिंग की नीति भी इसी तारीख तक लागू रहेगी।

लॉकडाउन बढ़ाए जाने से संबंधित वायरल फोटो

नोटः हमारी पड़ताल में लॉकडाउन से जुड़ा यह मैसेज महज अफवाह है, इस बाबत सरकार का कोई दिशानिर्देश अभी तक हमारे सामने नहीं आया है।

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