भोपालः पुलिस यातायात कानून का उल्लंघन किए जाने के मामलों को गंभीरता से ले रही है। पुलिस ने यातायात कानून का उल्लंघन करने वालों पर 10 जुलाई तक 20 हजार से अधिक ई-चालान किया है। जुर्माना राशि 10 जुलाई तक अदा करने का निर्देश दिया है।
पुलिस उपायुक्त हंसराज ने बताया कि भोपाल स्मार्ट सिटी के इंटेलिजेंट ट्रांजिट मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) और पुलिस द्वारा संचालित सिटी सर्विलांस सिस्टम से फ्री प्रेस ई-चालान जेनरेट किए गए थे। उन्होंने कहा कि चालान रेड लाइट जंपिंग, ट्रिपल राइडिंग, हेलमेट उल्लंघन और रैश ड्राइविंग से संबंधित हैं।
उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि 10 जुलाई तक राशि का भुगतान करने में विफल रहने वाले यातायात कानून तोड़ने वालों को दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। साथ ही 10 जुलाई तक अर्थदंड न देने वालों के मामले 13 अगस्त को होने वाली लोक अदालत में पेश किए जाएंगे।
अधिकारी ने कहा कि हर महीने 11,000 से अधिक चालान तैयार किए जाते हैं और यातायात उल्लंघनकर्ताओं को भेजे जाते हैं। उनमें से लगभग 40 प्रतिशत ने जुर्माना राशि जमा कर दी है और बाकी इसे लापरवाही से ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले नोटिस दिया जाता है, फिर समन और फिर वारंट जारी किया जाता है, लोगों को चालान को लापरवाही से नहीं लेना चाहिए क्योंकि इससे गंभीर समस्याएं हो सकती हैं।
लोक अदालत में जारी किए गए 3,000 चालानों में से 1500 अपराधियों ने लगभग 4 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया था और शेष 1500 अपराधियों को 13 अगस्त को होने वाली अगली लोक अदालत के लिए बुलाया गया था।अधिकारी ने कहा कि लोग https://echallan.mponline.gov.in/ पर ऑनलाइन राशि का भुगतान कर सकते हैं और भुगतान के बारे में अपनी प्रति ट्रैफिक पुलिस स्टेशन को भेज सकते हैं।