नई दिल्लीः लॉकडाउन को लेकर तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश में 3 मई तक लॉकडाउन बढाए जाने की की घोषणा कर दी है। मंगलवार को इसकी घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि चुनिंदा आवश्यक गतिविधियों को 20 अप्रैल से देश के चिन्हित क्षेत्रों में शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। इसे लेकर बुधवार को गृह मंत्रालय ने एक और दिशा-निर्देश जारी किया है।
गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश के मुताबिक 20 अप्रैल से उन क्षेत्रों में अतिरिक्त गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी, जिन्हें राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों / जिला प्रशासनों द्वारा नियंत्रित क्षेत्रों के रूप में सीमांकित नहीं किया गया है। जबकी कई गतिविधियों पर यथावत रोक बनी रहेंगी।
जिन गतिविधियों को गृह मंत्रालय ने अनुमती दी है वो इस प्रकार से हैः-
- कृषि और इससे जुड़े कार्य
- चुनिंदा औद्योगिक गतिविधियां
- डिजिटल इकोनॉमी
- जरूरी और गैरजरूरी माल परिवहन
- कृषि विपणन
- कीटनाशक, बीजों के निर्माण-विपणन और वितरण की गतिविधिययां
- दूध की सप्ला,ई, मिल्के प्रोडक्ट , कुक्कुाट पालन और फिशरीज गतिविधियां
- चाय, काफी और रबर प्लांमटेशन
- ग्रामीण क्षेत्रों में फूड प्रोसेसिंग गतिविधियां
- सड़क निर्माण, सिंचाई प्रोजेक्टव, ग्रामीण क्षेत्रों में बिल्डिंग और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्टा
- मनरेगा के अंतर्गत कार्य, खासकर सिंचाई और जल संरक्षण से जुड़े काम
- आईटी हाडेवेयर निर्माण और जरूरी सामान की पैकेजिंग
- कोल, मिनरल और आयल प्रोडक्शकन
- RBI, बैंक, ATM, सेबी द्वारा अधिसूचित पूंजी और ऋण बाजार तथा बीमा कंपनियों को कार्य करने की अनुमति
- ई-कॉमर्स, आईटी और डाटा व कॉल सेंटर्स
- ऑनलाइन टीचिंग और डिस्टें स लर्निंग जैसे गतिविधियां
- स्वास्थ्य सेवाएं और सोशल सेक्टर
- केंद्र, राज्य सरकारों और स्थाोनीय निकायों के कार्यालय।
इनके अलावें मनरेगा के काम और गांवों में बहुत से छूट की घोषणा अभी से ही हो चुकी है।
लॉकडाउन में इन गतिविधियों पर जारी रहेगी रोकः-
- हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग से यात्रा
- शैक्षिक और प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन
- औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियाँ
- आतिथ्य सेवाएं
- सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स
- थिएटर का संचालन
- सभी सामाजिक राजनीतिक और अन्य कार्यक्रम
- धार्मिक सभाओं सहित आम लोगों के लिए धार्मिक स्थानों / पूजा स्थलों को खोलना।