दिल्ली: COVID-19 के नए मामलों में लगातार कमी और सुधरते हालात के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन की पाबंदियों में कुछ और ढील दी है। सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में चरणबद्ध तरीके से ‘अनलॉक’ प्रक्रिया के तहत सोमवार से ऑड-ईवन सिस्टम को खत्म करने का निर्णय लेते हुए 14 जून से सुबह 5 बजे के बाद से कुछ गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति दी है।
सरकार के इस आदेश के बाद कुछ शर्तों के साथ मॉल और बाजारों में स्थित सभी दुकानें सुबह 10 से रात 8 बजे तक फिर से रोज खुल सकेंगी। 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति होगी। सभी धार्मिक स्थल भी खोले जा रहे हैं, लेकिन उनमें विजिटर्स को अभी अनुमति नहीं दी जाएगी।
इसके साथ ही एक जोन में एक दिन में एक ही साप्ताहिक बाजार की अनुमति होगी। वहीं, पब्लिक प्लेस पर शादियों की अनुमति नहीं, घर पर या कोर्ट में 20 लोगों की उपस्थिति में ही शादी करनी होगी, अंतिम संस्कार में भी 20 से ज्यादा लोग नहीं शामिल हो सकेंगे।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान जैसी कुछ सेवाएं एवं गतिविधियां बंद रहेंगी तथा राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक सभाएं प्रतिबंधित रहेंगी। सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, स्विमिंग पूल, जिम और सार्वजनिक उद्यान फिलहाल पूरी तरह बंद रहेंगे।