नई दिल्लीः केंद्र सरकार की तरफ से देशभर के वाहन चालकों को फिर से एक बड़ी राहत मिली है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस (Driving licence) और वाहन पंजिकरण (Vehicle registration) संबंधी दस्तावेजों की वैधता 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। यह व्यवस्था देशभर में वाहनों के विभिन्न कागजातों पर लागू होगी। सरकार की तरफ से यह फैसला कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण पैदा हुए हालात को देखते हुए लिए गया है।
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इसे लेकर मंत्रालय की तरफ से दिए गए बयान में कहा गया कि इस साल पहली फरवरी से जिन वाहनों के कागजातों (Driving licence And Vehicle registration) का नवीनीकरण लंबित है, उनकी वैधता 31 जुलाई तक बढ़ाई जा रही है। दी गई अवधि तक अगर कागजातों का नवीनीकरण करा लिया जाता है, तो कोई भी जुर्माना या विलंब शुल्क नहीं भरना होगा। मंत्रालय के मुताबिक यह सुविधा उन वाहन चालकों को दी जा रही, जिन्होंने पहली फरवरी या उसके बाद कागजातों के नवीनीकरण के लिए शुल्क तो जमा कर दिया है, लेकिन कोरोना काल में जारी लॉकडाउन के कारण उनका नवीनीकरण लंबित रह गया है।
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बता दें कोरोना काल में यह दूसरा मौका है जब केंद्र सरकार ने इस तरह की सुविधा दी है। इससे पहले सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 (Central motor vehicle rules 1989) और मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 (Motor vehicle act 1988) से संबंधित सभी वाहन दस्तावेजों की अवधि 30 जून तक बढ़ाई थी।