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कर्नाटक HC का फैसला, सार्वजनिक जगह पर हो जातिवादी दुर्व्यवहार तभी लागू हो SC/ST एक्ट

बेंगलुरुः कर्नाटक उच्च न्यायालय ने SC/ST Act में  एक नया फैसला सुनाया है। न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत तभी अपराध तभी दर्ज किए जाएंगे जब किसी के साथ सार्वजनिक स्थान पर जातिवादी दुर्व्यवहार होता है।

हाई कोर्ट एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ एक लंबित मामले की सुनवाई कर रहा था, जिसने एक इमारत के तहखाने में याचिकाकर्ता के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया था, जहां पीड़ित और उसके सहकर्मी अकेले मौजूद थे। हाईकोर्ट ने अपने आदेश का हवाला देते हुए मामले को खारिज कर दिया।

न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने 10 जून को अपने फैसले में कहा,”बयानों को पढ़ने से दो कारक सामने आएंगे – एक, इमारत का तहखाना सार्वजनिक दृश्य का स्थान नहीं था और दो, केवल वे लोग जो दावा करते हैं जयकुमार आर नायर के शिकायतकर्ता और अन्य कर्मचारी या शिकायतकर्ताओं के मित्र उपस्थित रहें। गाली देना स्पष्ट रूप से सार्वजनिक स्थान या सार्वजनिक स्थान पर नहीं है (आवश्यक) अधिनियम को आकर्षित करने के लिए”

कथित घटना 2020 में हुई थी,  रितेश पायस ने एक इमारत के तहखाने में मोहन को जातिसूचक गाली दी, जहां वह अन्य लोगों के साथ काम करता था। एक समाचार एजेंसी के अनुसार, न्यायमूर्ति नागप्रसन्ना ने अन्य कारकों की ओर भी इशारा किया, जैसे कि आरोपी का भवन मालिक जयकुमार आर नायर के साथ विवाद था। आरोपी पायस ने कथित तौर पर नायर के भवन के निर्माण पर रोक लगा दी थी। अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि नायर पायस पर ‘अपने कर्मचारी (मोहन) के कंधे पर बंदूक रख कर गोली चला रहा था।

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अदालत ने कहा कि दोनों के बीच विवाद के मुद्दे को खारिज नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह घटनाओं की शृंखला में एक स्पष्ट कड़ी को प्रदर्शित करता है। इसलिए, अपराध का पंजीकरण ही प्रामाणिकता की कमी से ग्रस्त है। मंगलुरु में सत्र न्यायालय में जहां मामला लंबित है, अत्याचार अधिनियम के अलावा, पायस पर भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) की धारा 323 (चोट पहुंचाने) के तहत भी आरोप लगाया गया है।उच्च न्यायालय ने इन आरोपों को भी यह कहते हुए खारिज कर दिया कि, ‘आइपीसी की धारा 323 के तहत दंडनीय अपराध के लिए तकरार में चोट लगी होनी चाहिए।’

उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि इस मामले में हालांकि, मोहन का ‘घाव प्रमाणपत्र हाथ के अगले हिस्से पर एक साधारण खरोंच का निशान और छाती पर एक और खरोंच का निशान दिखाता है। रक्तस्राव का संकेत नहीं है। इसलिए, साधारण खरोंच के निशान आइपीसी की धारा 323 के तहत अपराध नहीं हो सकते हैं।’

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