कोरोना मृतकों के परिजनों को मिले मुआवजा, गाइडलाइन बनाए NDMA- सुप्रीम कोर्ट

न्यूज़ डेस्क
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने COVID-19 महामारी के कारण जान गंवाने वालों के परिजनों के पक्ष में बड़ा फैसला लिया है। मृतकों के परिजनों के लिए मुवाजे को लेकर कोर्ट ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकरण (NDMA) को निर्देश दिया है कि वह मृतकों के परिजनों को आर्थिक मदद के लिए दिशा-निर्देश जारी करे। मुआवजे की मांग वाले मामले पर बुधवार को जस्टिस अशोक भूषण की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच ने अपना फैसला सुनाया।

सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रूख अख्तियार करते हुए केंद्र सरकार से कहा कि COVID-19 से जान गंवाने वाले लोगों के परिजन मुआवजे के हकदार हैं और उन्हे उनका हक मिलना चाहिए। कोर्ट की ओर से जारी निर्देश में NDMA  को 6 सप्ताह का समय देते हुए कहा गया है कि यहराज्यों को इस बारे में निर्देश दे।

कोर्ट ने मामले में मुआवजा तय करना NDMA का वैधानिक कर्तव्य बताया और कहा कि इसके लिए रकम तय करना सरकार का काम है क्योंकि उसे कई और आवश्यक खर्चे भी हैं। इसके अलावा कोर्ट ने मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भी आसान प्रक्रिया बनाने की बात कही है।

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