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भारतीय सेना की वर्दी में पीएम मोदी, कोर्ट ने बताया दंडनीय अपराध, पीएमओ को भेजा नोटिस

नई दिल्लीः उत्तर प्रदेश की एक जिला अदालत ने प्रधानमंत्री कार्यालय को नोटिस जारी किया है। अदालत की तरफ से यह नोटिस प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा भारतीय सेना की वर्दी पहनने को लेकर जारी किया गया है। पीएम मोदी ने वह वर्दी पिछले साल कश्मीर यात्रा पर पहनी थी।

प्रयागराज में अदालत में एक याचिका दायर किए जाने के बाद यह टिप्पणी आई, जिसमें कहा गया था कि सैनिक, नाविक या एयरमैन द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली पोशाक पहनना या टोकन ले जाना भारतीय दंड संहिता की धारा 140 के तहत दंडनीय अपराध है।

जानकारी के मुताबिक, जिला न्यायाधीश नलिन कुमार श्रीवास्तव ने अधिवक्ता राकेश नाथ पाण्डेय की दलीलें सुनने के लिए नोटिस जारी किया, जिन्होंने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत आवेदन दायर किया था।

अधिवक्ता राकेश नाथ पाण्डेय द्वारा आवेदन पहली बार पिछले साल दिसंबर में दायर किया गया था, तब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरेंद्र नाथ ने यह कहते हुए इसे खारिज कर दिया था कि घटना अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं हुई थी और मामले की सुनवाई एक मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है। पाण्डेय ने इस आदेश को जिला जज के समक्ष चुनौती दी थी, जिन्होंने अब पीएमओ को नोटिस जारी किया है। कोर्ट अब इस मामले में 2 मार्च को सुनवाई करेगी।

बता दें, पिछले साल पीएम मोदी ने जम्मू-कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में जवानों के साथ दिवाली मनाई थी। नौशेरा में दिवाली के अवसर पर सैनिकों को संबोधित करते हुए, प्रधान मंत्री ने स्वदेशी क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डाला था और कहा कि कनेक्टिविटी और सैनिकों की तैनाती को बढ़ाने के लिए आधुनिक सीमा बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है।

उन्होंने कहा था, “मैंने हर दिवाली हमारी सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिकों के साथ बिताई है। आज मैं अपने साथ यहां अपने सैनिकों के लिए करोड़ों भारतीयों का आशीर्वाद लेकर आया हूं।”

आगे उन्हहोंने कहा था, “मारे जवान ‘मां भारती’ के ‘सुरक्षा कवच’ हैं। आप सभी की वजह से ही हमारे देश के लोग चैन की नींद सो पाते हैं और त्योहारों में खुशी का माहौल होता है।”

सर्जिकल स्ट्राइक में जवानों के प्रयासों की सराहना करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद फैलाने की कई कोशिशें हुईं लेकिन उनका मुंहतोड़ जवाब दिया गया।

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