31 मार्च के बाद बीएस-4 वाहनों का रजिस्‍ट्रेशन नहीं होगा – सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: डिस्‍काउंट के लालच में जिन लोगों ने 31 मार्च के बाद बीएस-4 वाहन खरीदे हैं। उन्‍हें बड़ा झटका लग सकता है। इन वाहनों का रजिस्‍ट्रेशन नहीं होगा। ऐसे वाहनों की बिक्री के लिए लॉकडाउन के बाद 10 दिन की मोहलत के अपने पुराने आदेश को कोर्ट ने वापस ले लिया है। आइए, पूरे मामले को समझ लेते हैं।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने बीएस-4 वाहनों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन के लिए 31 मार्च 2020 की समय सीमा तय की थी। अप्रैल से नए उत्‍सर्जन मानक बीएस-6 लागू होने थे (जो हो चुके हैं)।
इसी बीच में 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगा। और 25 मार्च से देशव्यापी लॉकडाउन लागू हो गया।
वहीं, डीलरों के पास बड़ी संख्या में बीएस-4 टू-व्हीलर और फोर-व्हीलर गाड़ियां बची थीं। लिहाजा, डीलर बीएस-4 वाहनों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन बढ़ाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट गए थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने डीलरों को 10 फीसदी बीएस-4 वाहनों को बेचने की अनुमति दी थी। साथ ही कहा था कि लॉकडाउन के बाद 10 दिन तक वे इन गाड़ियों को बेच सकते हैं।
अब सुप्रीम कोर्ट ने बीएस-4 वाहन की बिक्री के लिए लॉकडाउन के बाद 10 दिन की मोहलत के अपने पुराने आदेश को वापस ले लिया है। शीर्ष अदालत ने साथ ही कहा कि इन 10 दिन में बेचे गए बीएस-4 वाहन का रजिस्ट्रेशन न किया जाए। कोर्ट के आदेश के बाद अब 31 मार्च के बाद बेचे गये बीएस-4 वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा।
शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन को फटकार भी लगाई है। कोर्ट ने कहा कि अभी भी बीएस-4 वाहन बेचे जा रहे हैं जो कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है।
जस्टिस अरुण मिश्रा, एसए नजीर और इंदिरा बनर्जी की बेंच ने कहा, ”फ्रॉड करके इस कोर्ट का फायदा उठाने की कोशिश नहीं करें।”
वीडियो कॉन्‍फ्रेसिंक के जरिये मामले की सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा कि मार्च के अंतिम हफ्ते में बीएस-4 वाहनों की बिक्री बढ़ी है। तब देशभर में लॉकडाउन था। इन्‍हें अब भी ऑनलाइन बेचा जा रहा है।
शीर्ष न्‍यायालय ने अक्‍टूबर 2018 में कहा था कि एक अप्रैल से देश में कोई बीएस-4 वाहन न तो बेचे जाएंगे न इनका रजिस्‍ट्रेशन होगा।