सीवानः देश में तेजी से पांव पसार रहे कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए बिहार सरकार ने Epidemic disease act- 1987 (संक्रामक रोग अधिनियम- 1987) के तहत शख्त आदेश जारी किया है। सरकार ने जिले के सभी रेस्टोरेंट, होटल के बैंक्वेट हॉल, और ढाबों के साथ ही नुक्कड़ की चाय-पान की दुकानों को भी पुरी तरह बंद रखने का आदेश जारी किया है।
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संक्रामक रोग (Epidemic disease) COVID-19 नियमावली 2020 के अन्तर्गत प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग के आदेश ज्ञापांक-221 (11) के तहत जिले में यह आदेश 21 मार्च से लेकर 31 मार्च तक प्रभावी रहेगा।
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सरकार ने इस बाबत जारी अपने आदेश में शख्त हिदाय देते हुए कहा है कि जो कोई भी इस अदेश का उल्लंघन करेगा उसके विरूद्ध IPC धारा 188 के तहत विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।
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