यूपी में लव जिहाद पर बना सख्त कानून, कड़ी सजा का प्रावधान

नई दिल्ली: लव जिहाद पर यूपी ने पहली बार कानून बना दिया। योगी कैबिनेट ने एक अध्यादेश पास कर धोखे से धर्म बदलवाने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया है। इसके अलावा धर्म परिवर्तन के लिए डीएम को दो महीने पहले सूचना देनी होगी।

यूपी बना पहला राज्य

मालूम हो कि यूपी सरकार ने पहले ही ऐलान किया था कि हम लव जिहाद पर नया कानून बनाएंगे ताकि लालच, दबाव, धमकी या झांसा देकर शादी की घटनाओं को रोका जा सके। यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि अध्यादेश में धर्म परिवर्तन के लिए 15,000 रुपये के जुर्माने के साथ 1-5 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। अगर SC-ST समुदाय की नाबालिगों और महिलाओं के साथ ऐसा होता है तो 25,000 रुपये के जुर्माने के साथ 3-10 साल की जेल होगी। धर्म परिवर्तन के इच्छुक होने पर डीएम को 2 महीने पहले सूचना देनी होगी।

एमपी में भी कानून की तैयारी

मध्य प्रदेश ने भी लव जिहाद को लेकर कानून की तैयारी कर रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अगले विधानसभा सत्र में लव जिहाद को लेकर विधेयक लाया जा रहा है। लव जिहाद पर 5 साल कारावास की सजा का प्रवधान रहेगा। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी कहा कि वे भी प्रदेश में लव जिहाद रोकने के लिए कानून लाएंगे।

अजय वर्मा
अजय वर्मा
समाचार संपादक