PF खाते के लिए ई-नॉमिनेशन जरूरी, नहीं तो बढ़ सकती है परेशानी, जानिए कैसे करें फाइल

नई दिल्लीः यदि आप कर्मचारी हैं और कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के अभिदाता हैं, तो यह जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने सभी अभिदाताओं के लिए ई-नॉमिनेशन (E-nomination) दाखिल करना अनिवार्य कर दिया है अन्यथा वे अपने पीएफ बैलेंस (PF Balance) की जांच नहीं कर पाएंगे।

ई-नॉमिनेशन प्रक्रिया (E-nomination process) के तहत कर्मचारी अपने परिवार के किसी भी सदस्य को नॉमिनी बना सकता है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो भविष्य में कर्मचारी की मृत्यु हो जाने की स्थिति में, कारण की परवाह किए बिना, उसके पीएफ खाते (PF Account) की शेष राशि फंस जाएगी और परिवार को इससे पैसे निकालने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।

ई-नॉमिनेशन फाइल करने की प्रक्रिया

चरण 1: epfindia.gov.in पर जाएं और अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) और पासवर्ड के साथ लॉग इन करें।

चरण 2: ‘सेवा’ टैब पर जाएं, और ड्रॉप-डाउन मेनू से, ‘कर्मचारियों के लिए’ टैब पर क्लिक करें।

चरण 3: ‘प्रबंधित करें’ टैब के अंतर्गत, ‘ई-नामांकन’ चुनें और फिर अपना स्थायी और वर्तमान पता दर्ज करें।

चरण 4: पारिवारिक घोषणा बदलने के लिए ‘हां’ चुनें।

चरण 5: नामांकित व्यक्ति का विवरण दर्ज करें और फिर ‘सहेजें’ पर क्लिक करें।

चरण 6: ‘आगे बढ़ें’ पर क्लिक करें।

चरण 7: अपना आधार नंबर और आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा गया ओटीपी दर्ज करें।

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20 जुलाई को, EPFO ने कहा कि उसने मई 2022 में 16.82 लाख नए ग्राहक जोड़े हैं, जो पिछले साल मई 2021 के महीने में शुद्ध सदस्यता की तुलना में मई 2022 में 7.62 लाख शुद्ध ग्राहकों की वृद्धि है।