नई दिल्लीः सड़कों पर किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचने के लिए दोपहिया या कार चलाते समय यातायात नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर ट्रैफिक पुलिस आपसे भारी जुर्माना वसूल सकती है। लेकिन कई बार ट्रैफिक पुलिस कुछ ऐसी कार्रवाइयां कर जाती है, जिसकी अनुमति उसे नहीं होती, जैसे चेकिंग के दौरान वाहनों से चाबियां निकालना, टायर से हवा निकालना और पिटाई करना।
हाल में पुलिस का एक ऐसा ही वीडियों वायरल हुआ है, जिसमें कुछ पुलिस के जवान एक चलती स्कूटी सवार पर दो युवकों पर डंडा लेकर टूट पड़े और गाड़ी संतुलन खोकर गीर पड़ी। स्कूटी सवार दोनों युवक जख्मी हो गए। मामला बिहार के जमुई का बताया जा रहा है।
बहरहाल, जो हुआ वह कानून गलत है, क्योंकि मारने की तो छोड़िए पुलिस के जवान किसी भी तरह से वाहन चोलकों पर कार्रवाई करने के लिए अधिकृत नहीं हैं। लेकिन बहुत से लोग वाहन चैकिंग या जुर्माना लगाए जाने के नियम के बारे में नहीं जानते हैं, जो पुलिस को ऐसा करने की स्वतंत्रता देता है। तो आइए आज हम आपको उन नियमों और अधिकारों के बारे में बताते हैं, जो आपकी रक्षा कर सकते हैं।
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भारतीय मोटर वाहन अधिनियम-1932 (Indian motor vehicle act-1932) के अनुसार, केवल एक सहायक उप-निरीक्षक (ASI) के रैंक का यातायात पुलिस कर्मी ही यातायात नियमों का उल्लंघन करने के लिए आप पर जुर्माना लगा सकता है। ASI, सब-इन्सपैक्टर (SI) और इन्सपैक्टर के पास आपको मौके पर जुर्माना लगाने का अधिकार है, और ट्रैफिक कांस्टेबल केवल उनकी सहायता के लिए मौजूद होते हैं। लेकिन उनके पास आपके वाहन से चाबी निकालने, टायरों को डिफ्लेट या मारने का अधिकार नहीं है।
जब ट्रैफिक पुलिस आपको पकड़ती है तो याद रखने योग्य कुछ बिंदु यहां दिए गए हैं:
- यातायात पुलिस कर्मियों को आप पर जुर्माना लगाने के लिए चालान बुक या ई-चालान मशीन ले जानी चाहिए। इनमें से किसी भी चीज के बिना वे आप पर जुर्माना नहीं लगा सकते।
- यातायात पुलिस को वर्दी पहननी चाहिए, जिसमें उसका नाम होना चाहिए। यदि पुलिस कर्मी नागरिक पोशाक में है, तो आप उसे पहचान प्रमाण देने के लिए कह सकते हैं।
- एक ट्रैफिक पुलिस हेड कांस्टेबल केवल 100 रुपये का अधिकतम जुर्माना लगा सकता है। केवल एक ASI या SI ही आप पर 100 रुपये से अधिक का जुर्माना लगा सकता है।
- यदि कोई यातायात पुलिस कर्मी आपकी कार या बाईक से चाबी निकालता है, तो आपको दृश्य रिकॉर्ड करना चाहिए और निकटतम पुलिस स्टेशन में वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष शिकायत करनी चाहिए।
वाहन चलाते समय नियमों का करें पालन
- ड्राइविंग करते समय आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र होना चाहिए। आपकी कार के रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस पेपर की कॉपी भी वहां होनी चाहिए।
- यदि आपके पास मौके पर जुर्माना राशि नहीं है, तो आप इसे बाद में जमा कर सकते हैं। ऐसे में कोर्ट चालान जारी करता है जिसे उसके सामने चुकाना पड़ता है। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस आपका ड्राइविंग लाइसेंस अपने कब्जे में ले लेती है।
- इसके अलावा अगर चेकिंग के दौरान ट्रैफिक पुलिस का कोई कर्मी आपके साथ दुर्व्यवहार करता है तो आप किसी वरिष्ठ अधिकारी से शिकायत कर सकते हैं।