नई दिल्लीः दिल्ली सरकार ने दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (DERC) के अध्यक्ष की नियुक्ति को तत्काल मंजूरी देने की मांग की है। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र लिखकर DERC के अध्यक्ष की नियुक्ति को तत्काल मंजूरी देने को कहा है।
मनीष सिसोदिया के लिखे पत्र में कहा गया है, “माननीय मुख्यमंत्री ने जस्टिस (सेवानिवृत्त) शबीबुल हसनैन की सेवानिवृत्ति के बाद उनकी जगह लेने के लिए 04.01.2023 को DERC अध्यक्ष के रूप में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्री राजीव श्रीवास्तव की नियुक्ति को मंजूरी दे दी। मप्र उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने भी विद्युत अधिनियम के तहत आवश्यकतानुसार अपनी सहमति दे दी है।” मनीष सिसोदिया ने आगे कहा कि इस मामले को उसी दिन एलजी के पास उनकी मंजूरी के लिए भेज दिया गया था।
सिसोदिया ने पत्र में कहा, “माननीय सीएम ने माननीय एलजी को उसी दिन यह तय करने के लिए मामला भेजा कि क्या वह मंत्रिपरिषद के फैसले से अलग होंगे और क्या वह संविधान के अनुच्छेद 239एए (4) के प्रावधान को लागू करना चाहते हैं।”
उपमुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पिछले कुछ दिनों में एलजी ने सीएम और मंत्रियों को दरकिनार कर सीधे अधिकारियों को फाइल भेजकर अपने फैसलों को लागू करवाया था।
पत्र में कहा गया है, “सभी हस्तांतरित विषयों पर, जब तक कि यह एक अर्ध-न्यायिक या न्यायिक मामला नहीं है, जहां माननीय एलजी को अपने विवेक से कार्य करना है, अन्य सभी मामलों पर, माननीय एलजी मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से बंधे हैं। इसलिए, DERC अध्यक्ष की नियुक्ति से संबंधित फाइल अधिसूचना जारी करने के लिए सीधे अधिकारियों को न भेजें।”