गुजरात के इन 29 शहरों में मिनी लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध, जानिए- क्या रहेगा खुला क्या रहेगा बंद

गांधीनगरः गुजरात सरकार ने प्रदेश के आठ महानगरों सहित कुल 29 शहरों में रात का कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। राज्य सरकार ने राज्य के 29 शहरों में रात के कर्फ्यू के अलावा अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। ये प्रतिबंध 28 अप्रैल, 2021 से बुधवार, 5 मई, 2021 तक लागू होंगे। इस बाबत राज्य सरकार ने कहा है कि इन प्रतिबंधों के दौरान 29 शहरों में सभी आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी।

यह निर्णय भारत सरकार के गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के संदर्भ में 26 अप्रैल को मुख्यमंत्री विजय रूपानी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। बैठक में गृह मंत्री प्रदीपसिंह जडेजा, मुख्य सचिव अनिल मुकीम, अतिरिक्त मुख्य सचिव पंकज कुमार, पुलिस महानिदेशक आशीष भाटिया, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉ। जयंती रवि सहित अधिकारी उपस्थित थे।

नए आदेश के अनुसार, हिम्मतनगर, पालनपुर, नवसारी, वलसाड, पोरबंदर, बोटाद, वीरमगाम, छोटा उदेपुर और वेरावल-सोमनाथ सहित कुल 29 शहर रात 8 से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू पर रहेंगे।

क्या प्रतिबंध हैं और क्या खुला होगा, क्या बंद होगा?

इस अवधि के दौरान, किराने की दुकानों, सब्जी और फलों की दुकानों, मेडिकल स्टोर, दूध पार्लर, बेकरी और खाद्य दुकानों को बनाए रखा जा सकता है।

सभी उद्योग, विनिर्माण इकाइयाँ, कारखाने और निर्माण गतिविधियाँ 29 शहरों में समान रहेंगी। इन सभी इकाइयों को एसओपी का सख्ती से पालन करना होगा।

सभी चिकित्सा और पैरामेडिकल सेवाएं समान रहेंगी।

29 शहरों के सभी रेस्तरां बंद रहेंगे केवल टेक-ऑफ सेवा जारी रहेगी। मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, ऑडिटोरियम, जिम, स्विमिंग पूल, वॉटर पार्क, सार्वजनिक उद्यान, सैलून, स्पा, ब्यूटी पार्लर और अन्य मनोरंजन गतिविधियां सभी 29 शहरों में बंद रहेंगी।

राज्य भर के सभी एपीएमसी बंद रहेंगे। केवल सब्जियों और फलों की बिक्री में लगे एपीएमसी को जारी रखा जा सकता है। राज्य भर के धार्मिक स्थलों तक सार्वजनिक पहुंच बंद हो जाएगी, केवल प्रशासक और पुजारी ही संस्कार कर पाएंगे।राज्य भर में सार्वजनिक बस परिवहन 50 प्रतिशत क्षमता के साथ जारी रहेगा।

नियमानुसार, राज्य भर में एक शादी में अधिकतम 50 व्यक्ति उपस्थित हो सकते हैं, 20 व्यक्ति अंतिम संस्कार में उपस्थित हो सकते हैं।