IPS आदित्य कुमार और दया शंकर सिंह सस्पेंड, दोनों पर लगे हैं संगीन आरोप

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पटनाः बिहार सरकार ने प्रदेश के दो IPS अधिकारियों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने भ्रष्टाचार में संलिप्तता पाए जाने के बाद 2014 बैच के IPS अधिकारी दयाशंकर सिंह और 2011 बैच के IPS आदित्य कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। IPS दयाशंकर सिंह जहां पुर्णिया SP के पद पर पदस्थापित थे वहीं आदित्य कुमार IG पटना के सहाक (निरीक्षण) पद पर तैनात थे।

गृह विभाग की आरक्षी शाखा की तरफ से जारी संकल्प पत्र के मुताबिक पुर्णिया SP दया शंकर सिंह के खिलाफ विशेष निगरानी ईकाई (SVU) द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम,1988 (Prevention Of Corruption Act,1988) की धारा 13 (1)A और B, PC Act की धारा 13 (2) एवं 12 के साथ ही IPC की धारा 120 (B) के तहत 10 अक्टूबर को SUV थाना कांड संख्या 13/2022 दर्ज किया गया है।

IPS आदित्य कुमार पर SUV ने IPC की धारा 353/387/419/420/467/468/120 (B) और IT Act 2000 की धारा 66 (C) एवं 66 (D) के तहत 15 अक्टूबर को SUV थाना कांड संख्या 23/2022 दर्ज किया गया है। आदित्य कुमार पर आरोप है कि उन्होंने पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्याधिश के नाम का छद्म दुरुपयोग कर कर मोबाईल नंबर 9709303397 के धारकय उपयोगकर्ता द्वारा DGP एवं राज्य प्रशासन के रीय प्राधिकारों को मोबाईल कॉल एवं व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से संपर्क कर एक वरीय पदाधिकारी के हित में प्रशासनिक निर्णय लिए जाने के लिए दबाव बनाए जाने मामले से संबंधित है।

आर्थिक अपराध ईकाई (EOU) की जाँच में पुष्टि हुई कि यह कृत्य IPS अधिकारि आदित्य कुमार के हित में प्रशासनिक निर्णय लेने हेतु किया गया, जो उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत आदित्य कुमार एवं अन्य के विरुद्ध एक संज्ञेय अपराध है।

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