जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट से सचिन पायलट और कांग्रेस के 18 अन्य बागी विधायकों को जारी नोटिस पर विधानसभा स्पीकर की किसी कार्रवाई से शुक्रवार को चार दिनों की राहत मिल गई। इस मुद्दे पर सुनवाई सोमवार के लिये स्थगित कर दी गयी।
मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती और न्यायमूर्ति प्रकाश गुप्ता की पीठ ने कांग्रेस के मुख्य सचेतक महेश जोशी से असंतुष्ट विधायकों की याचिका पर शनिवार तक जवाब दाखिल करने को कहा।
हाईकोर्ट की की खंडपीठ ने स्पीकर के नोटिस के खिलाफ असंतुष्ट विधायकों की याचिका पर सुनवाई शुक्रवार शाम स्थगित कर दी। अदालत ने अगली सुनवाई सोमवार सुबह 10 बजे का वक्त तय किया है।
स्पीकर के वकील ने अदालत को आश्वासन दिया कि मंगलवार शाम साढ़े पांच बजे तक नोटिस पर कोई आदेश जारी नहीं किया जाएगा।
गौरतलब है कि स्पीकर सी पी जोशी ने अदालत को पत्र लिखकर कहा था कि नोटिस पर शुक्रवार शाम पांच बजे तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। वकील इस समय सीमा को मंगलवार शाम साढ़े पांच बजे तक बढ़ाने के लिये सहमत हो गये।
याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से दलील पेश की। वहीं, स्पीकर की ओर से दलील देने वालों में अभिषेक मनु सिंघवी भी शामिल थे।
याचिका में नोटिस को कांग्रेस की एक शिकायत के आधार पर चुनौती दी गई है। इसमें कांग्रेस ने कहा था कि पार्टी व्हिप की अवज्ञा करने को लेकर विधायकों को राजस्थान विधानसभा की सदस्यता के लिये अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए।पायलट खेमे ने दलील दी है कि पार्टी का व्हिप तभी लागू होता है जब विधानसभा का सत्र चल रहा होता है।