Guideline for unlock 4: जानिए- कब और कैसे खुलेंगे स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान

न्यूज़ डेस्क
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नई दिल्ली: कोरोना के मद्देनज़र केंद्र सरकार की तरफ से पूरे देश में संपूर्ण Lockdown के बाद 1 जून से चरणबद्ध Unlock की प्रक्रिया जारी है। हालांकि, कुछ राज्यों में Lockdown अभी भी प्रभावी है, लेकिन केंद्र की तरफ से नहीं राज्यों की तरफ से। केंद्र की ओर से अभी देश में Unlock 4 शुरु हो चुका है, जिसके लिए गाइडलाइन (Guideline for unlock 4) जारी की जा चुकी है। Unlock 4 में स्कूल, कॉलेजों और अन्कोय शिक्षण संस्थानों को खोलने को लेकर भी नियम तय किए हैं, लेकिन लंबे समय से स्कूल खुलने का इंतजार कर रहे स्टूडेंट्स और उनके पैरंट्स को एक बार फिर मायूसी हाथ लगी है।

कोरोना को ध्यान में रखते हुए नई गाइडलाइन (Guideline for unlock 4) में कहा गया है कि स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और अन्य शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। हालांकि, कंटेनमेंट जोन के बाहर के स्कूलों में स्वेच्छा से कक्षा 9 और 12 के छात्र कॉलेज जा सकते हैं। इसका मतलब है कि स्टू़डेंट्स चाहें तभी वे कॉलेज जाएं, कॉलेज अटेंड करना बाध्यकारी नहीं होगा।

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अनलॉक-4 की गाइडलाइन (Guideline for unlock 4) में कहा गया है कि 21 सितंबर से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्कूलों में 50 पर्सेंट टीचिंग स्टाफ को स्कूल आने के परमिशन दे सकते हैं। ये स्टाफ ऑनलाइन टीचिंग के लिए स्कूल आ सकते हैं। इस दौरान सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और अन्य शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। कक्षा 9-12 के स्टूडेंट्स अपने अभिभावक की अनुमति से कॉलेज जा सकेंगे।

अभिभावक की परमिशन पर ही जा सकेंगे स्कूल

नए नियमों के मुताबिक, कंटेनमेंट जोन के बाहर के कॉलेज में कक्षा 9 से 12 तक के स्टूडेंट्स को टीचर्स से गाइडेंस लेने के लिए कॉलेज जाने की परमिशन है। हालांकि, यह तभी संभव है, जब स्टूडेंट्स के माता-पिता या अभिभावक इसकी अनुमति दें। स्कूल स्टूडेट्स को क्लास अटेंड करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। यह स्टूडेंट्स की मर्जी पर है कि वे जाना चाहते हैं या नहीं।

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