कुलभूषण जाधव मामले में हो रही कानूनी विकल्पों की तलाश

नई दिल्ली: भारत ने बृहस्पतिवार को कहा कि कुलभूषण जाधव मामले में कानूनी विकल्पों को टटोल रहा है। एक दिन पहले ही पाकिस्तान ने कहा ​था कि जाधव ने रिव्यू पीटिशन दायर करने से इनकार कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया, “हम अपने कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। हम भारतीय नागरिक की जिंदगी बचाने के लिये पूरी कोशिश करेंगे।”

पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने अप्रैल 2017 में भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त जाधव को जासूसी और आतंकवाद के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी। इसके कुछ हफ्तों बाद भारत ने जाधव को दूतावास एक्सेस नहीं देने। जाधव की मौत की सजा को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) में अपील की थी। आईसीजे ने तब पाकिस्तान को सजा पर अमल करने से रोक दिया था।

हेग स्थित अदालत ने पिछले साल जुलाई में कहा था कि पाकिस्तान को जाधव को दोषी ठहराए जाने। और सजा पर समीक्षा और पुनर्विचार करना चाहिए। बिना देरी के भारतीय दूतावास का एक्सेस उपलब्ध कराना चाहिए। पाकिस्तान ने बुधवार को कहा था कि जाधव ने विकल्प दिये जाने के बावजूद अपनी सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अपील दायर करने से इनकार कर दिया है। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान के इस दावे की आलोचना की थी।