कोरोना का भय, न बैंड—बाजा, न पहले की तरह कार्तिक स्नान

पटना: कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बिहार सरकार ने न केवल अलर्ट जारी किया है बल्कि नई गाइडलाइन जारी कर कुछ बंदिशें भी लगादी है। अब शादी विवाह में सड़क पर बैंड बाजे नहीं बजाए जा सकेंगे। विवाहस्थल पर कर्मचारी को मिलाकर अधिकतम 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे।

गाइडलाइन जारी

गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने जो गाइडलाइन जारी की है उसके मुताबिक शादी में 100 लोग शामिल हो सकेंगे। यह नियम 3 दिसंबर तक लागू रहेगा। बारातियों के साथ इसमें वेटर और स्टाफ भी शामिल हैं। सड़क पर बैंड के साथ बारात निकालने की अनुमति नहीं होगी। विवाह स्थल पर बैंड बाजा बजा सकेंगे। इसके अलावा श्राद्ध क्रम में भी अधिकतम 25 लोग ही शामिल हो सकेंगे।

बुजुर्गों को घर मे रहने की सलाह

निर्देश के मुताबिक कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान को लेकर स्थानीय प्रतिनिधि बैठक करेंगे। स्नान के दौरान किस तरह का खतरा रहेगा, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। हवा और पानी के जरिये कोरोना फैल सकता है, इसके बारे में बताया जाएगा। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा पर बस यात्रा के बारे में जानकारी दी जाएगी। 60 साल से अधिक व्यक्ति व्यक्तियों को घर में रहने की सलाह दी जाएगी।

कार्यालयों के लिए भी बंदिशें

उधर स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि जहां कोरोना पॉजिटिव रेट 10 फीसद से अधिक है, वहां सभी सरकारी और निजी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति 50 फीसद ही होगी। पटना में यह संख्या 10 फीसद से अधिक है। जहां केस बढ़े हैं वहां रोजाना एक लाख से ज्यादा लोगो की टेस्टिंग की जा रही है। एक सप्ताह के बाद फिर समीक्षा की जाएगी, उसके बाद अतिरिक्त गाइडलाइंस जारी की जाएंगी।

अजय वर्मा
अजय वर्मा
समाचार संपादक