सुब्रत राय सहारा चुकायें बकाया या जेल जाने को तैयार रहें : सेबी

नई दिल्ली: सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय सहारा को फिर जेल जाना होगा। आर्थिक मामलों की हेराफेरी देखने वाली संस्था सेबी ने कह दिया है कि अगर वो 62600 करोड़ नहीं चुकाते हैं तो उनका पेरोल रद्द हो सकता है।

सुप्रीम कोर्ट को सेबी ने कहा

इस बारे में सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। उसके मुताबिक सहारा इंडिया परिवार ग्रुप के दो कंपनियों और ग्रुप के प्रमुख सुब्रत राय की बकाया देनदारी 62600 करोड रुपए है। इसमें ब्याज भी शामिल है। सुब्रत राय की देनदारी 25700 करोड़ से ऊपर की हो गई है और इन्हें 8 साल पहले यह रकम चुकाने का आदेश दिया गया था।

सहारा का खंडन

सुप्रीम कोर्ट में सेबी की याचिका पर सहारा ग्रुप ने एक बयान में कहा है कि सेबी की मांग बिल्कुल ही निराधार है। सहारा ग्रुप ने दावा किया है कि सेबी ने गलत तरीके से 13 फ़ीसद ब्याज जोड़े हैं जो दोगुने पेमेंट का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में यह फैसला दिया था कि सहारा ग्रुप की कंपनियों ने सुरक्षा कानूनों का उल्लंघन किया है और अवैध रूप से 3.5 बिलीयन डॉलर कमाए हैं।

अजय वर्मा
अजय वर्मा
समाचार संपादक