Saturday, March 21, 2026

COVID के कारण 31 दिसंबर तक बढ़ाई गई मोटर वाहन दस्ताावेजों की वैधता

-Advertise with US-

नई दिल्लीः केंद्र सरकार की तरफ से देश भर के वाहन चालकों को फिर से एक बड़ी राहत मिली है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वाहन संबंधी दस्तावेजों की वैधता 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। जिन दास्तावेजों की बैधता बढ़ाई गई है उनमें मोटर वाहन अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के अंतर्गत आने वाले फिटनेस, परमिट, लाइसेंस, पंजीकरण या अन्य दस्तावेज शामिल हैं।

इससे पहले मंत्रालय द्वारा मोटर वाहन अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 से जुड़े हुए दस्तावेजों की वैधता को बढ़ाने के संबंध में इस वर्ष 30 मार्च और 9 जून को परामर्श जारी किया गया था। यह सलाह दी गई है कि फिटनेस, परमिट (सभी प्रकार), लाइसेंस, पंजीकरण या किसी भी अन्य संबंधित दस्तावेजों की वैधता इस साल के 30 सितंबर तक वैध मानी जा सकती है।

Read also: COVID-19 पर वैज्ञानिकों का नया दावा: फेफड़े और किडनी को डैमेज कर रहा है कोरोनावायरस

देश भर में COVID-19 के प्रसार की रोकथाम के लिए आवश्यक शर्तों के कारण और अभी तक व्याप्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए सलाह दी गई है कि सभी संदर्भित दस्तावेजों की वैधता को लॉकडाउन के कारण बढ़वाना संभव नहीं हो सका है या इसकी इजाजत नहीं दी जा सकी है जिनकी वैधता 1 फरवरी के बाद समाप्त हो गई है या 31 दिसंबर तक समाप्त हो जाएगी, इनको 31 दिसंबर तक वैध माना जाए। संबंधित प्राधिकरण को सलाह दी गई है कि वे 31 दिसंबर तक ऐसे दस्तावेजों को वैध मानें।

- Advertisement -

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा उठाए गए इस कदम से नागरिकों को परिवहन संबंधी सेवाओं का लाभ प्राप्त करने में सहायता मिलने की उम्मीद है।

- Advertisement -
News Stump
News Stumphttps://www.newsstump.com
With the system... Against the system

Related Articles

-Advertise with US-

लेटेस्ट न्यूज़

Intagram

108 Followers
Follow