बिहार में पंचायत प्रतिनिधियों को मिलेगा शस्त्र का लाइसेंस, सरकार ने जारी किया आदेश

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पटनाः प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो रही हत्या को बिहार सरकार ने गंभीरता से लिया है। सरकार ने उनकी सुरक्षा को लेकर उन्हें अग्नेयास्त्र का लाइसेंस दिए जाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसकी जानकारी बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी साझा की है।

पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियो को आग्नेयास्त्र का लाइसेंस निर्गत करने के लिए सभी जिला पदधिकारियों को आदेश दे दिया गया है। सरकार से मिले आदेश के बाद अब जिला पदाधिकारी पंचायत प्रतिनिधियो द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के आधार पर शिविर लगाकर लाइसेंस निर्गत करेंगे।

हालांकि, आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि लाइसेंस दिए जाने से पहले  जिला पदाधिकारियों को विशेष शिविर लगाकर निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से प्राप्त लाइसेंस संबंधी अभ्यावेदन की विस्तृत समीक्षा करनी होगी। अभ्यावेदनों की समिक्षा के बाद उन्हें निस्तारित एवं नियमानुसार किया जाएगा।

आपको बता दें, बिहार में अब तक लगभग 1दर्जन त्रिस्तरीय पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियो की हत्या हो चुकी है, जिनमें 5 मुखिया, 1 वार्ड सदस्य और उनके सगे-संबंधी शामिल हैं।

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