ज्ञानवापी मामलाः SC का निर्देश- मुसलमानों की पहुंच बाधित किए बिना शिवलिंग क्षेत्र को संरक्षित करें DM

नई दिल्लीः ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को वाराणसी के जिलाधिकारी से उस क्षेत्र की रक्षा करने को कहा, जहां शिवलिंग पाए जाने का दावा किया गया था। हालांकि कोर्ट ने यही भी स्पष्ट किया है कि इस दौरान मुस्लिमों के प्रवेश और पूजा करने के अधिकार को बाधित नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट इस मामले पर 19 मई को फिर से सुनवाई करेगी।

इस बीच वाराणसी की अदालत ने मंगलवार को अधिवक्ता-आयुक्त अजय कुमार मिश्रा को उनके पद से हटा दिया। मिश्रा काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के फिल्मांकन और सर्वेक्षण के लिए जिम्मेदार थे। अदालत ने समिति की सर्वेक्षण रिपोर्ट जमा करने के लिए दो दिन का विस्तार भी दिया। इससे पहले सोमवार को, वाराणसी की अदालत ने जिला प्रशासन को मस्जिद परिसर में उस स्थान को सील करने का निर्देश दिया जहां वीडियोग्राफी सर्वेक्षण के दौरान एक शिवलिंग पाए जाने का दावा किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद, वाराणसी की प्रबंधन समिति की एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें परिसर में मां श्रृंगार गौरी स्थल की एक स्थानीय अदालत द्वारा वीडियोग्राफी सर्वेक्षण के आदेश को चुनौती दी गई थी। मुस्लिम निकाय का तर्क है कि यह पूजा के स्थान (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 के प्रावधानों के विपरीत है। बार और बेंच ने बताया कि हिंदू सेना के अध्यक्ष ने शीर्ष अदालत में एक हस्तक्षेप दायर कर अपील को खारिज करने की मांग की है।

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