नई दिल्लीः वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने बुधवार को 14 राज्यों को 7,183.42 करोड़ रुपये के अंतरण पश्चात राजस्व घाटा (PDRD) अनुदान की सातवीं मासिक किस्त जारी की है। यह अनुदान राशि पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार जारी की गई है।
पंद्रहवें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 14 राज्यों को कुल 86,201 करोड़ रुपये के अंतरण पश्चात राजस्व घाटा अनुदान की सिफारिश की है। यह सिफारिश की गई अनुदान राशि व्यय विभाग द्वारा सिफारिश किए गए राज्यों को 12 समान मासिक किश्तों में जारी की जाएगी। इस सातवीं किस्त के जारी होने के साथ वर्ष 2022-23 में राज्यों को जारी की गई राजस्व घाटा अनुदान की कुल राशि बढ़कर 50,283.92 करोड़ रुपये हो गई है।
संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को अंतरण पश्चात राजस्व घाटा अनुदान प्रदान किया जाता है। यह अनुदान राशि राज्यों के अंतरण पश्चात राजस्व खातों में अंतर को पूरा करने के लिए वित्त आयोगों की क्रमिक सिफारिशों के अनुसार राज्यों को जारी की जाती है।
इस अनुदान को प्राप्त करने के लिए राज्यों की पात्रता और 2020-21 से 2025-26 तक की अवधि के लिए अनुदान की मात्रा का निर्धारण पंद्रहवें आयोग द्वारा राज्य के राजस्व और व्यय के आकलन के बीच के अंतर को ध्यान में रखते हुए किया गया था।
पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा 2022-23 के दौरान जिन राज्यों को अंतरण पश्चात राजस्व घाटा अनुदान की सिफारिश की गई है, उनमें- आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।
वर्ष 2022-23 के लिए सिफारिश किए गए अंतरण पश्चात राजस्व घाटा अनुदान
क्रम संख्या | राज्य | अक्टूबर, 2022 की जारी 7वीं किस्त | वर्ष 2022-23 में राज्यों को जारी किया गया PDRDG |
1 | आंध्र प्रदेश | 879.08 | 6153.58 |
2 | असम | 407.50 | 2852.50 |
3 | हिमाचल प्रदेश | 781.42 | 5469.92 |
4 | केरल | 1097.83 | 7684.83 |
5 | मणिपुर | 192.50 | 1347.50 |
6 | मेघालय | 86.08 | 602.58 |
7 | मिजोरम | 134.58 | 942.08 |
8 | नागालैंड | 377.50 | 2642.50 |
9 | पंजाब | 689.50 | 4826.50 |
10 | राजस्थान | 405.17 | 2836.17 |
11 | सिक्किम | 36.67 | 256.67 |
12 | त्रिपुरा | 368.58 | 2580.08 |
13 | उत्तराखंड | 594.75 | 4163.25 |
14 | पश्चिम बंगाल | 1132.25 | 7925.75 |