नई दिल्लीः डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा के लिए प्रीमियम भुगतान की अवधि 30 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। केद्र सरका ने यह फैसला कोरोना वायरस कोविड- 19 के बढ़ते प्रकोप से उत्पन्न खतरे और देश भर में लागू पूर्ण लॉकडाउन के देखते हुए लिया है।
लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए संचार मंत्रालय के डाक जीवन बीमा (PLI) निदेशालय ने मार्च 2020 के अपने निर्दिष्ट प्रीमियम के भुगतान की अवधि बिना किसी जुर्माना/डिफॉल्ट शुल्क के 30 अप्रैल तक बढ़ा दी है।
इस बाबत PLI निदेशालय ने कहा कि वैसे तो आवश्यक सेवाओं का हिस्सा होने के कारण कई डाकघरों में कामकाज बाकायदा हो रहा है, लेकिन डाक जीवन बीमा / ग्रामीण डाक जीवन बीमा (RPLI) के ग्राहकों को प्रीमियम के भुगतान के लिए डाकघर आने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अत: सभी PLI / RPLI ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भुगतान की अवधि बढ़ा दी गई है।
इस निर्णय से उन लगभग 13 लाख पॉलिसी धारकों जिनमें 5.5 लाख PLI और 7.5 लाख RPLI के लाभान्वित होने की संभावना है, जो वर्तमान महीने के प्रीमियम का भुगतान करने में समर्थ नहीं हो पाए हैं। पिछले महीने प्रीमियम का भुगतान करने वाले तकरीबन 42 लाख पॉलिसी धारकों के मुकाबले इनमें से केवल 29 लाख ही इस महीने के प्रीमियम का भुगतान अब तक कर पाए हैं।
पोर्टल पर पंजीकृत ग्राहकों को ‘PLI ग्राहक पोर्टल’ का उपयोग करके प्रीमियम का ऑनलाइन भुगतान करने की भी सलाह दी गई है।