नई दिल्लीः बाईक चलाते वक्त हेलमेट पहनकर अगर आप सोंचते हैं कि आप चालान से बच जाएंगे, तो अब इस गफलत से बाहर निकलिए। सरकार के नए नियम के मुताबिक अब हेलमेट पहनने या नहीं पहनने, दोनों ही स्थिति में चालान कटने वाला है। जी, हां सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए सरकार अब आपके हेलमेट की गुणवतता पर पैनी नज़र रखने वाली है। इससे बचने के लिए आपको भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) सर्टिफिकेट वाले हेलमेट का ही चयन करना होगा।
सरकार ने सड़क सुरक्षा की दिशा में अहम कदम उठाते हुए देश में हेलमेट के लिए भारतीय मानक ब्यूरो सर्टिफिकेट (BIS) अनिवार्य करने की प्रक्रिया शुरू भी कर दी है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद देश में केवल BIS से प्रमाणित हेलमेट का ही निर्माण, बिक्री और इस्तेमाल हो सकेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो हेलमेट पहने के बाद भी आपको चालान भरना पड़ेगा।
अक्सर ऐसा देखा गया है कि कुछ बाइक सवार ऐसे हैं जो ट्रैफिक नियमों का पालन तो करते हैं, लेकिन कुछ पैसे बचाने के चक्कर में अपनी जिंदगी को दांव पर लगा बैठते हैं। चालान से बचने के लिए बाइक चालक या फिर पीछे बैठे लोग किसी भी तरह के हेलमेट लगा लेते हैं, जो सुरक्षा की दृष्टी से कई बार खतरनाक साबित होते हैं। तय मानकों के हिसाब से बने हेलमेट सड़क हादसे के दौरान जोखिम को कम करने में सक्षम होते हैं, लेकिन लोकल हेलमेट से बचाव नहीं हो पाता है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने शनिवार को एक बयान में कहा कि हेलमेट को BIS सूची में शामिल होने से दो पहिया वाहन चालकों और सवार दूसरे व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में जान बच सकेगी। मंत्रालय का मानना है कि इस कदम से सड़क सुरक्षा की स्थिति मजबूत होगी। मंत्रालय ने इस संबंध में सुझाव और टिप्पणियां भी मांगी हैं।