बिहार सरकार ने जारी किए निर्देश, अब लॉकडाउन के दायरे बाहर होंगी ये दुकानें

पटनाः कोरोना वायरस COVID- 19 संक्रमण पर काबू पाने के लिए 24 मार्च को लगातार 21 दिन यानी 14 अप्रैल तक के लिए पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा की गई। इसका असर पूरे देश के साथ बिहार में भी व्यापक रूप से दोखने को मिल रहा है। लॉकडाउन की वजह से किसानों और छोटे व्यापारियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे देखते हुए बिहार सरकार ने तमाम बड़े बदलाव किये हैं।

सरकार ने कृषि और उससे संबंधित सभी क्षेत्रों को लॉकडाउन के दायरे से बाहर कर दिया है। इसके अलावें सरकार ने मांस, मछली और अंडे की दुकानों को भी खुला रखने का निर्देश जारी कर दिया है। इसकी जानकारी कृषि सचिव  एन सरवन कुमार ने एक संवाददाता सम्मेलन के जरिए साझा की।

कृषि सचिव द्वारा साझा की गई जानकारी के मुताबिक लॉकडाउन के कारण किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लिहाजा कृषि और कृषि से संबंधित सभी क्षेत्रों को लॉकडाउन के दायरे से बाहर कर दिया गया है। इसके अलावें उन्हों ने बताया कि पशु चारा की दुकान भी खुली रहेंगी साथ ही मटन, अंडे और मछली जैसी मांशाहार की दुकानों को भी खोलने का आदेश जारी कर दिया गया है।

मांशाहार की दुकानों को खोले जाने का वजह बताते हुए उन्हों ने कहा कि  दुकान बंद रहने से किसानों, पशुपालकों, मछली उत्पादकों को भारी नुकसान हुआ है।

कृषि सचिव के मुताबिक जिन दुकानों को खोले जाने का आदेश निर्गत किया गया है उन्हे पुलिस बंद नहीं करवाएगी, लेकिन भिड़ पर नजर रखेगी। इस बाबत कृषि विभाग ने डीजीपी को भीड़ को रेगुलेट करने को कहा है। उ

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