Sunday, March 22, 2026

बनियापुर के नजिबा गांव में एक कोरोना पॉजिटिव, आस-पास के 3 किमी का इलाका सील

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सारणः बनियपुर प्रखंड के नजीबा गांव में एक व्यक्ति कि जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई गाई है। वायरस संक्रमित होने की सूचना पर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के निर्देश पर गांव के तीन किमी की परिधि को सील कर दिया गया है और क्षेत्र को कान्टेंमेट जोन घोषित किया गया हैं।

नजीबा के दक्षिण में ग्राम सहाजितपुर, उत्तर में पिंडारा, पूरब में मशरख सीमा तथा पश्चिम में पिपरा जो ग्राम नजीबा के तीन किमी की परिधि में हैं, को कान्टेंमेट जोन घोषित किया गया है। कान्टेंमेट जोन घोषिक किए जाने के बाद तीन किमी की परिधि अंतर्गत सभी निजी/सार्वजनिक प्रतिष्ठान एवं मार्गों को अगले आदेश तक बंद करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही इस क्षेत्र में न तो किसी को बाहर से आने की इजाजत है और बाहर जाने की इजाजत।

जिलाधिकारी के द्वारा BDO एवं CO  बनियापुर को निर्देशित किया गया है कि समस्त आवागमन मार्गां को संबंधित मुखिया एवं वार्ड सदस्य के सहयोग से पूर्णतः लॉक करते हुए आवागमन अवरुद्ध करें। यदि किसी व्यक्ति द्वारा कान्टेंमेट जोन से बाहर पलायन किया जाता है अथवा बाहर से अंदर प्रवेष किया जाता है, तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाय।

इसके अलावे इस पूरे क्षेत्र को सेनेटाइज करने का निर्देश दिया गया है। इसका दायित्व डॉ0 दिलीप कुमार सिंह जिला वैक्टर बॉर्न रोग नियंत्रण पदाधिकारी को दिया गया है। जिलाधिकारी के द्वारा कान्टेंमेट जोन के भीतर सभी परिवारों को गहन निगरानी में रखने का निर्देश देते हुए कहा गया है कि प्रत्येक परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य परीक्षण कर विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन उपलब्ध करायी जाय।

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कान्टेंमेट जोन के भीतर की सभी दुकान बंद रहने के कारण प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी बनियापुर को निर्देश दिया गया है कि आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं यथा चावल, दाल, गेहूँ, हरी सब्जी इत्यादि उन पंचायतों के जन वितरण प्रणाली विक्रेता के माध्यम से पैकेट तैयार करा कर डोर टू डोर वितरित करायें। उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, सदर छपरा और अनुमंडल लोक षिकायत निवारण पदाधिकारी, सदर छपरा इस कार्य का सतत् अनुश्रवण करने का निर्देश दिया गया है।

कंटेन्मेंट जोन की परिधि समाप्त होने से अगले सात किमी की परिधि को बफर जोन घोषित किया गया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं आंचलाधिकारी बनियापुर को निर्देश दिया गया है कि बफर जोन में पड़ने वाली सभी पंचायतों/गाँवो में प्रतिदिन तकलीफ वाले रोगियों की सूचना प्राप्त करेंगे। सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया है कि संक्रमित व्यक्ति के परिवार के सभी सदस्यों को जिला में निर्धारित किये गये आइसोलेशन एवं क्वारेंटाइन सेन्टर में में रखवायेंगे एवं उनका नियमित रूप से जाँच करवायेंगे।

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