पटना: किसान आंदोलन की उग्र लहर के बीच बिहार सरकार ने किसानों के हित में कई फैसले किये हैं जिस पर सही ढंग से अमल हो तो उनकी दिक्कतें दूर हो सकती है।
किसान हित में कई निर्णय
सरकार ने फैसला किया है कि कृषि विभाग की साइट पर जो निबंधित किसान हैं उन्हें स्वत: निबंधित मानकर धान अधिप्राप्ति के लिए योग्य समझा जाएगा। अब सहकारिता विभाग द्वारा किसानों का अलग से निबंधन करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा रैयत किसानों की धान अधिप्राप्ति की अधिकतम सीमा को 200 क्विंटल से बढ़ाकर 250 क्विंटल किया गया है। गैर रैयत किसानों की धान अधिप्राप्ति की अधिकतम सीमा को 75 क्विंटल से बढ़ाकर सौ क्विंटल किया गया है।
पैक्स से संबंधित निर्देश भी
नये फैसले में कहा गया है कि जिन पैक्सों पर अनियमितता के आरोप थे और वहां फिर से चुनाव हो गए हैं और आरोपी पैक्स अध्यक्ष चुनाव में निर्वाचित नहीं हुए हैं तो उनकी जगह पर नए निर्वाचित पैक्स अध्यक्षों को धान अधिप्राप्ति की इजाजत दी गई है। यही नहीं जो पैक्स फंक्शनल नहीं हैं उनके बगल के पैक्सों या व्यापार मंडलों में धान अधिप्राप्ति की व्यवस्था की गई है तथा उन्हें सुदृढ़ किया जा रहा है। यही नहीं, किसानों के खाते में निर्धारित समय सीमा के अंदर राशि भेज दी जाएगी।