जरूरी ख़बरः LPG उपभोक्ता और बैंक ग्राहक ध्यान दें, कल से हो जाएंगे ये बड़े बदलाव

नई दिल्लीः अक्टूबर महीना शुरु होने के साथ ही पेंशन नियमों, ऑटो डेबिट नीति, रसोई गैस की कीमतों में कई बदलाव महीने के पहले दिन से लागू होने की उम्मीद है। अगले महीने में कदम रखने से पहले  इन सभी परिवर्तनों से अवगत होना महत्वपूर्ण है जो निश्चित रूप से हमारे दैनिक जीवन में हमें प्रभावित करेंगे।

पेंशनभोगियों को जमा करना होंगे जीवन प्रमाण पत्र

1 अक्टूबर से लागू होने वाले नए नियमों के अनुसार, 80+ आयु वर्ग के नागरिकों को भारत में किसी भी प्रधान डाकघर में अपने जीवन प्रमाण केंद्र में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र या जीवन प्रमाण पत्र का प्रमाण जमा करना होगा, यदि वे चाहें तो पेंशन मिलती रहेगी। इसके अलावा, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के अनुसार, उपरोक्त प्रमाण पत्र जमा करने के लिए 30 नवंबर, 2021 की समय सीमा दी गई है।

अमान्य हो जाएंगे इन बैंकों के चेक बुक और IFSC कोड

तीन बैंकों ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी), यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और इलाहाबाद बैंक के पुराने चेक बुक और MICR कोड 1 अक्टूबर से अमान्य हो जाएंगे। जैसा कि इन बैंकों ने अपने ट्वीट में सूचित किया है, उधारदाताओं ने कहा कि पुराने चेक बुक और पहले से मौजूद MICR कोड और IFSC कोड अमान्य हो जाएंगे यदि उन्हें उस समय तक अपडेट नहीं किया गया है। यदि आप इनमें से किसी एक बैंक के ग्राहक हैं, तो निर्धारित तिथि से पहले निकटतम शाखा में चीजों का नवीनीकरण करवाएं।

ऑटो-पेड बिलों को ग्राहक द्वारा करना होगा सत्यापित

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अनिवार्य किया है कि सभी बैंकों को अगले महीने से ‘अतिरिक्त कारक प्रमाणीकरण’ (AFA) करना होगा। इसका मतलब यह है कि मासिक बिलों के साथ-साथ ऑटो-पेड बिलों को अब ग्राहक द्वारा सत्यापित करना होगा और लेनदेन होने से पहले स्वीकृत करना होगा। इसके लिए ग्राहकों को एसएमएस या ई-मेल के जरिए एक नोटिफिकेशन भेजा जाएगा। एक बार वेरीफाई हो जाने के बाद, भुगतान आपके खाते से काट लिया जाएगा।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा लाए गए एक नए नियम के अनुसार, एसेट अंडर मैनेजमेंट (AMC) यानी म्यूचुअल फंड हाउस (Mutual Fund House) में काम करने वाले कनिष्ठ कर्मचारियों को अपने सकल वेतन का 10 प्रतिशत उस म्यूचुअल फंड की इकाइयों में निवेश करना होगा। 1 अक्टूबर, 2021 से। चूंकि परिवर्तन चरण-वार होंगे, उपरोक्त कर्मचारियों को अक्टूबर 2023 से अपने वेतन का 20 प्रतिशत निवेश करना होगा।

बढ़ सकते हैं LPG गैस सिलेंडर के दाम

एलपीजी की कीमतों में हर महीने संशोधन किया जाता है। ग्राहक 1 अक्टूबर से अपने रसोई गैस सिलेंडर में एक और बढ़ोतरी की उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि यह निश्चित नहीं है, हमें घरेलू एलपीजी और वाणिज्यिक सिलेंडर की नई कीमतें आने से पहले इंतजार करने की जरूरत है। सब्सिडी वाले एलपीजी सहित सभी श्रेणियों में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 1 सितंबर को 25 रुपये प्रति सिलेंडर की वृद्धि की गई थी। यह दो महीने के भीतर दरों में तीसरी बढ़ोतरी थी।

1 अक्टूबर से 16 नवंबर तक बंद रहेंगी शराब की दुकानें

दिल्ली में रहते हैं? नई आबकारी नीति के अनुसार, दिल्ली में निजी शराब की दुकानें 1 अक्टूबर से 16 नवंबर, 2021 तक बंद रहेंगी। हालांकि सरकार द्वारा संचालित स्टोर चालू रहेंगे। नई आबकारी नीति के तहत शुक्रवार से शहर में निजी तौर पर चलने वाली करीब 260 शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी. दिल्ली में कुल 850 शराब की दुकानों में से केवल दिल्ली सरकार की एजेंसियों द्वारा संचालित शराब की खुदरा बिक्री 16 नवंबर तक जारी रहेगी। ओपन बिडिंग के जरिए लाइसेंस हासिल करने वाले नए खिलाड़ी 17 नवंबर से बाजार में उतरेंगे और 850 वेंडर्स का संचालन करेंगे।

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