वित्त मंत्री ने किया E-PAN आवंटन सुविधा का शुभारंभ, जानिए- कैसे करें आवेदन

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नई दिल्‍लीः केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज औपचारिक रूप से E-PAN आवंटन की सुविधा का शुभारंभ  किया। यह सुविधा अब उन पैन आवेदकों के लिए उपलब्ध है जिनके पास वैध ‘आधार नंबर’ और ‘आधार’ के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर है। इसकी आवंटन प्रक्रिया कागज रहित है और आवेदकों को इलेक्ट्रॉनिक पैन (Electronic PAN) नि:शुल्क जारी किया जाता है।

तत्काल पैन (Electronic PAN)आवंटन सुविधा का शुभारंभ आयकर विभाग द्वारा डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ाया गया एक और अहम कदम है, जिससे करदाताओं के लिए नियमों का अनुपालन करना और भी अधिक आसान हो गया है।

‘E-PAN’ के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया

E-PAN के लिए आवेदन करने (Apply for E-PAN) की प्रक्रिया बहुत सरल है। तत्काल पैन प्राप्त करने के लिए आवेदक को सबसे पहले आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर अपना वैध आधार नंबर डालना होता है। इसके बाद उसके ‘आधार पंजीकृत मोबाइल नंबर’ पर एक ओटीपी आता है जिसे उसे वेबसाइट पर डालना होता है। यह प्रक्रिया पूरी होते ही 15 अंकों वाली एक पावती संख्या प्राप्त होती है।

यदि आवश्यकता पड़े तो आवेदक किसी भी समय अपने आधार नंबर के जरिए अपने अनुरोध की​ स्थिति की जांच कर सकता है। आवंटन सफलतापूर्वक हो जाने पर आवेदक अपना E-PAN डाउनलोड कर सकता है। Electronic PAN को आवेदक के ई-मेल पते पर भी भेजा जाता है, बशर्ते कि वह ‘आधार’ के साथ पंजीकृत हो।

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