आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली अर्नब गोस्वामी को

अजय वर्मा
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नई दिल्ली: चर्चित पत्रकार अर्नब गोस्‍वामी को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई। वे रात में जेल से बाहर भी निकल गये और हीरो की तरह मुंबई में यात्रा निकली। लेकिन मुंबई सरकार, पुलिस और मुंबई हाईकोर्ट की फजीहत भी कम नहीं हुई। न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति इन्दिरा बनर्जी की पीठ अर्नब गोस्‍वामी को बेल दे दी है।

किसी को निशाना न बनाए सरकार

बेल देने से पहले पीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि अगर राज्य सरकारें लोगों को निशाना बनाती हैं तो उन्हें इस बात का अहसास होना चाहिए कि नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय है। शीर्ष अदालत ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि राज्य सरकारें कुछ लोगों को विचारधारा और मत भिन्नता के आधार पर निशाना बना रही हैं।

बंद मामला खोला था सरकार ने

रिपब्लिक टीवी के मुख्य संपादक अर्नब गोस्वामी के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के 2018 के मामला था। बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद अब अर्नब गोस्वामी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को सेशन कोर्ट जाने को कहा था।

दो साल पुराना मामला

एक इंटीरियर डिजाइनर और उसकी मां को कथित रूप से आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। मामला 2018 का है। अर्नब पर आरोप है कि उन्होंने इंटीरियर डिजाइनर की बकाया राशि का कथित रूप से भुगतान नहीं किया था जिसके चलते आर्थिक तंगी से परेशान होकर इंटीरियर डिजाइनर ने आत्महत्या कर ली।

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समाचार संपादक
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