सरकार का नया नियम, अब IAS, IPS और IFOS ले सकेंगे ₹25 हजार तक के गिफ्ट

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नई दिल्‍लीः केंद्र सरकार ने IAS, IPS और IFOS अधिकारियों को मिलने वाले गिफ्ट से जुड़े 50 साल पुराने नियम में संशोधन किया है। नियमों में संसोधन के बाद सरकार ने तय किया है कि IAS, IPS और IFOS अधिकारी 25 हजार तक का गिफ्ट ले सकते हैं। यदी वे 25,000 रुपए से अधिक का उपहार लेते हैं तो उन्हों इसके बारे में सरकार को बताना होगा।

अखिल भारतीय सेवा नियम, 1968 के मुताबिक IAS, IPS और IFOS सेवा का कोई भी सदस्य सरकार की मंजूरी के बिना कोई उपहार स्वीकार नहीं करेगा, यदि उपहार का मूल्य 5,000 रुपए से अधिक है। इन नियमों के अनुसरा, सेवा के सदस्य को उनके साथ आधिकारिक व्यवहार करने वाले या औद्योगिक अथवा वाणिज्यिक कंपनियों या अन्य संगठनों से महंगा आतिथ्य या बार-बार आतिथ्य स्वीकार करने से बचना चाहिए।

कार्मिक मंत्रालय ने अब इन नियमों में संशोधन किया है और अखिल भारतीय सेवा नियम, 1968 की धारा 11 के तहत एक नया उप-नियम शामिल किया है। हालिया संशोधित नियम में कहा गया है कि सेवा का कोई सदस्य, भारतीय प्रतिनिधिमंडल का सदस्य होने के नाते या अन्यथा, विदेशी योगदान नियम, 2012 के प्रावधानों के अनुसार विदेशी गणमान्य व्यक्तियों से उपहार प्राप्त कर सकता है और अपने रख सकता है।

वहीं, मौजूदा नियमों के तहत अगर उपहार देना प्रचलित धार्मिक और सामाजिक प्रथा के अनुरूप हो तो इन अधिकारियों को शादी, वर्षगांठ, अंत्येष्टि और धार्मिक समारोहों जैसे अवसरों पर अपने करीबी रिश्तेदारों या मित्रों से उपहार स्वीकार करने की अनुमति दी गई है, लेकिन अगर इस तरह के उपहार का मूल्य 25,000 रुपए से अधिक है तो इस बारे में सरकार को सूचित करना पड़ेगा।

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