Tuesday, February 24, 2026

भारत सरकार ने तराशे और पॉलिश किए हुए हीरे के पुनः आयात को तीन माह तक बढ़ाया

-Advertise with US-

नई दिल्लीः विश्वव्यापी COVID-19 महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने रविवार को रत्न और आभूषण क्षेत्र के कारोबारियों को बड़ी राहत प्रदान की है। सरकार ने प्रमाणन और ग्रेडिंग के लिए विदेश भेजे जाने वाले तराशे और पॉलिश किए गए हीरे के पुनः आयात के लिए तीन माह की छूट प्रदान की है।

CBIC के मुताबिक यह अतिरिक्त समय, निर्यातकों को विदेश में निर्दिष्ट प्रयोगशालाओं द्वारा उचित प्रमाणन और ग्रेडिंग के बाद तराशे और पॉलिश किए गए हीरे को वापस लाने के लिए मिलेगा। यह अतिरिक्त समय उन सभी तराशे और पॉलिश किए गए हीरे पर लागू होगा जिनका 1 फरवरी 2020 से 31 जुलाई 2020 के बीच पुनः आयात किया जाना था, लेकिन कोविड-19 महामारी की विकट स्थिति से उत्पविन्न हुए व्यवधान के कारण जिन्हें वापस नहीं लाया जा सका।

सीबीआईसी (CBIC) ने कहा कि इस राहत की घोषणा 9 मार्च 2012 की अधिसूचना संख्या 09/2012-सीमा शुल्क में उपयुक्त संशोधन करके प्रदान की गई है। अतिरिक्त समय अवधि में पुन: आयात के लिए बुनियादी सीमा शुल्क (BCD) और IGST का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। यह सुविधा उन निर्यातकों के लिए है जिनका औसत वार्षिक निर्यात कारोबार पिछले तीन वर्षों में 5 करोड़ रुपये का रहा है।

उल्लेखनीय है कि यह राहत उन निर्यातकों को प्रदान की गई है जिनके ग्रेडेड तराशे और पॉलिश किए गए हीरे तीन माह की अवधि के दौरान विदेशों में फंसे हुए थे और आमतौर पर महामारी के कारण उनके पुनः आयात की अनुमति समाप्त हो गई थी। इस प्रकार के कई खेपों को सीमा शुल्क की मंजूरी का भी इंतजार था।

- Advertisement -

Read also: भारतीय रेलवे ने पहली बार सामान से भरी विशेष पार्सल रेलगाड़ी को बांग्लादेश भेजा

- Advertisement -

Related Articles

-Advertise with US-

लेटेस्ट न्यूज़

Intagram

108 Followers
Follow