Sunday, February 22, 2026

Mukhtar Ansari Death: बेटे का आरोप, पिता को दिया गया ‘धीमा जहर’, बोले ‘ अदालत जाएंगे’

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लखनऊः बाँदा मंडल करा में बंद गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी की मौत (Mukhtar Ansari Death) हो चुकी है। कई संगिन मामलों के आरोपी और 5 बार के विधायक रहे मुख्तार की उम्र 60 साल थी और वह 2005 से ही जेल में बंद थे। 2017 में उन्होनों अंतिम बार चुनाव लड़ा था। इस बीच मुख्तार के बेटे उमर अंसारी (Mukhtar Ansari Son) ने दावा किया है कि उनके पिता को 19 मार्च को खाने में जहर दिया गया था। उमर ने कहा कि उन्हें प्रशासन द्वारा मौत की जानकारी नहीं दी गई। यह जानकारी उन्हें मीडिया के माध्यम से मिली। उमर ने आरोप लगाया कि दो दिन पहले वह मुख्तार से मिलने गये थे लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया।

उमर ने कहा (Umar Ansari), ”मुझे प्रशासन की ओर से कुछ नहीं बताया गया, मुझे मीडिया के माध्यम से इसके बारे में पता चला… लेकिन अब पूरा देश सब कुछ जानता है… दो दिन पहले मैं उनसे मिलने आया था, लेकिन मुझे अनुमति नहीं दी गई…” उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ”हमने पहले भी कहा था और आज भी हम धीमा जहर देने के आरोप के बारे में यही कहेंगे।”

उमर ने आगे कहा, “19 मार्च को रात के खाने में उन्हें जहर दे दिया गया। उमर ने आगे कहा, “हम न्यायपालिका का रुख करेंगे, हमें उस पर पूरा भरोसा है।”

मुख्तार अंसारी का गुरुवार रात बांदा मेडिकल कॉलेज में हृदय गति रुकने से निधन हो गया। पोस्टमॉर्टम के बाद उनका शव परिवार को सौंप दिया जाएगा। यह सुबह 8 बजे शुरू होगा और 11 बजे तक बांदा मेडिकल कॉलेज में दो डॉक्टरों के पैनल द्वारा जारी रहेगा।

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उमर अंसारी ने कहा, “पोस्टमॉर्टम कल किया जाएगा, उसके बाद, वे हमें शव देंगे। फिर हम आगे की प्रक्रिया (दाह संस्कार) करेंगे… मेरे पिता ने धीमा जहर दिए जाने का आरोप लगाया है।।। लगभग पांच डॉक्टरों का पैनल बनाया गया है (पोस्टमार्टम करने के लिए) बनाया गया।”

इस बीच मुख्तार अंसारी की मौत की मजिस्ट्रेटी जांच के लिए बांदा डीएम के निर्देश पर तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है।

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पिछले साल बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को दोषी ठहराया था और 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। फिर, 13 मार्च, 2023 को उन्हें 1990 में हथियार लाइसेंस प्राप्त करने के लिए जाली दस्तावेजों के उपयोग से संबंधित मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

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