कोलकाताः प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पश्चिम बंगाल कोयला तस्करी मामले (Bengal coal smuggling case) में मुख्य आरोपी, व्यवसायी अनूप माजी और उनके सहयोगियों की 23 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। ईडी ने माजी के करीबी सहयोगी और व्यापारिक भागीदार जॉयदेब मंडल की 15.5 करोड़ रुपये की संपत्ति और गुरुपद माजी की 7.90 करोड़ रुपये की संपत्ति सहित अचल संपत्ति कुर्क की हैं।
ईडी के अनुसार, गुरुपाद माजी ने 2017 और 2020 के बीच अपराध की आय (पीओसी) को 89.11 करोड़ रुपये और जॉयदेब मंडल ने 58.05 करोड़ रुपये दिए।
ईडी ने एक बयान में कहा, “कोलकाता की छह फर्जी कंपनियों के माध्यम से गुरुपाद माजी ने 104 करोड़ रुपये की अपनी अपराध की आय का शोधन किया। जॉयदेब मंडल के संबंध में, अपराध की आय के माध्यम से बनाई गई संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है।”
इससे पहले इस मामले में, ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अनूप माजी और अन्य संबद्ध व्यक्तियों के 5 कुर्की आदेशों के तहत 56 परिसरों की तलाशी ली थी और 181.24 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी।
इस मामले में सीबीआई ने तीन आरोपी विकास मिश्रा, अशोक कुमार मिश्रा और गुरुपाद माजी को गिरफ्तार किया था। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस से जुड़े कई शीर्ष राजनेता भी इस मामले में ईडी की जांच के घेरे में हैं।