नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा (Pawan Khera) को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने 3 मार्च तक उनकी अंतरिम जमानत बढ़ाते हुए सुरक्षा में इजाफा कर दी है। पीछले हफ्ते असम पुलिस ने खेरा को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हिरासत में ले लिया था। पवन खेड़ा पर यूपी-असम में पीएम मोदी पर विवादित बयान पर 3 FIR दर्ज की गई थीं।
23 फरवरी को पार्टी अधिवेशन में दिल्ली से रायपुर जाने के दौरान असम पुलिस ने खेड़ा को फ्लाइट से उतारकर गिरफ्तार कर लिया था। दिल्ली पुलिस ने उत्तर-पूर्वी राज्य से उनके सहयोगियों के आने तक उन्हें हिरासत में रखा था। बाद में कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाते हुए याचिका दायर की।
सिंघवी की याचिका पर विचार करते हुए मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने खेड़ा को 30 हजार के बॉन्ड पर 28 फरवरी तक अंतरिम जमानत दे दी। शीर्ष अदालत से जमानत मिलने के बाद खेड़ा को पुलिस गिरफ्तारी से तत्काल छूट मिल गई। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई आज मंगलवार के लिए तय की थी, लेकिन इस मामले की अगली सुनवाई अब शुक्रवार 3 मार्च को होगी।
हालांकि कोर्ट ने खेड़ा को राहत के साथ चेतावनी भी दी थी। CJI ने कहा था, “हमने आपको प्रोटेक्शन (गिरफ्तारी से) दिया है, लेकिन बयानबाजी का भी कुछ स्तर होना चाहिए।“ इस पर खेड़ा के वकील सिंघवी ने कहा, “हम भी इस तरह के बयान का समर्थन नहीं करते।